Fri 03 Jul 2026

ब्रेकिंग

2 अक्टूबर से उज्जैन से अयोध्या तक करेंगे पदयात्रा

हृदय और मस्तिष्क स्वास्थ्य के लिए विशेष कार्यशाला का आयोजन

ऊबड़-खाबड़ रास्ते और बड़े पत्थरों से पैदल चलना हुआ मुश्किल, संतों और राहगीरों की बढ़ी परेशानी

कई थानों के निरीक्षक, कार्यवाहक निरीक्षकों के हुए तबादले

ओंकारेश्वर मंदिर प्रशासन की अनोखी पहल, रक्तदान करो और घंटों की लाइन से छुटकारा पाओ

सुचना

: प्रदेश में कोरोना से हुई मौत पर सरकार देगी 50 हजार का मुआवजा

Kailash Gupta

Mon, Nov 22, 2021
Post views : 164

भोपाल। प्रदेश में कोरोना से हुई मौत पर सरकार देगी मृतक के परिजन को 50 हजार रुपए का मुआवजा । राज्य सरकार ने इस संबंध में कलेक्टरों को निर्देश जारी कर दिए हैं। इसमें कहा गया है कि मुआवजा पाने के लिए डेथ सर्टिफिकेट में कोविड से मौत दर्ज होना जरूरी नहीं है। दस्तावेज प्रमाणित करने के अधिकार कलेक्टर की अध्यक्षता वाली कमेटी को दिए गए हैं। यह कमेटी 30 दिन में निर्णय करेगी। नए नियम 31 दिसंबर तक लागू रहेंगे।बता दें कि सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक कोरोना से अब तक प्रदेश में 10,526 मौतें हो चुकी हैं। इसके अलावा भी इस महामारी से कई लोगों की मौत हुई हैं, लेकिन सर्टिफिकेट में इसका जिक्र नहीं किया गया। मृतक के परिजन को मुआवजे के लिए डेथ सर्टिफिकेट पेश करना होगा। राज्य सरकार यह पैसे स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड से देगी। डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी पैसों का वितरण करेगी। दावेदार संबंधित अथॉरिटी के सामने जरूरी दस्तावेज और डेथ सर्टिफिकेट पेश करेगा। दस्तावेज पेश होने के बाद उसे वैरिफाई किया जाएगा। इसके बाद 30 दिनों में अनुग्रह राशि दी जाएगी। यह राशि आधार से लिंक होगी। डायरेक्टर बेनिफिट ट्रांसफर प्रोसेस से मृतक के परिजन को सीधे बैंक खाते में यह राशि मिलेगी।

Tags :

विज्ञापन

विज्ञापन

जरूरी खबरें

विज्ञापन