Tue 19 May 2026

ब्रेकिंग

कांग्रेस ने NEET पेपर लीक के विरोध में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का किया पुतला दहन

केंद्रीय मंत्री सावित्री ठाकुर ने 35 लाख के विकास कार्यों का भूमिपूजन व लोकार्पण किया

गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करवाने के लिए जुटें एक हजार से ज्यादा लोग

पुलिस ने 26 हजार लीटर शराब नष्ट की,सुबह 11 से शाम 4 बजे तक चली कार्रवाई

युवती को परेशान करने वाले आरोपी को पुलिस राजगढ़ जिले से पकड़कर लाई

सुचना

: 31 जुलाई तक नगरीय निकायों के कर जमा करने पर अप्रैल से जून तक का नहीं लगेगा अधिभार

Kailash Gupta

Thu, Jul 29, 2021
Post views : 106

भोपाल। कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम के दृष्टिगत प्रदेश के अधिकांश जिलो में अप्रैल और मई, 2021 में कोरोना कर्फ्यू व विभिन्न प्रकार के प्रतिबंध लगाए गए हैं। इसके कारण प्रदेश के शहरों में निवासरत नागरिकों को नगरीय निकायों के विभिन्न करों एवं उपभोक्ता प्रभार आदि का भुगतान समय पर करने में कठिनाई हुई है और इसके परिणामस्वरूप उक्त करों एवं उपभोक्ता प्रभारों पर अधिभार (सरचार्ज) आदि देय हो गए हैं।नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह ने बताया है कि नागरिकों के हितों को दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि ऐसे नागरिक जो 31 जुलाई, 2021 तक नगरीय निकायों को कर एवं उपभोक्ता प्रभार आदि का भुगतान करेंगे, उन्हें 3 माह अप्रैल से जून, 2021 तक की अवधि के अधिभार (सरचार्ज) नहीं देने होंगे। नागरिकों से आग्रह किया गया है कि इस योजना का लाभ लेने के लिये 31 जुलाई तक कर एवं उपभोक्ता प्रभार आदि का भुगतान जरूर करें। नगरीय निकायों के विभिन्न करों के अधिभार में मिलेगी 100 प्रतिशत तक की छूटनगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह ने बताया है कि वैश्विक महामारी कोरोना के कारण रोजगार-धंधे सहित अन्य क्षेत्रों में आयी गिरावट के कारण नागरिकों द्वारा नगरीय निकायों के करों एवं उपभोक्ता प्रभारों के भुगतान में कठिनाई महसूस की जा रही है। उन्होंने कहा है कि इन परिस्थितियों के मद्देनजर विभिन्न करों के अधिभार में छूट देने का निर्णय लिया गया है।

Tags :

विज्ञापन

विज्ञापन

जरूरी खबरें

विज्ञापन