Thu 25 Jun 2026

ब्रेकिंग

मेधावी छात्रों और नव-नियुक्त CA का हुआ सम्मान

डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर भाजपा ने किया स्मरण

वीआईपी प्रकरणों का24 घंटे में खुलासा,आम आदमी के मामलों में वर्षों का इंतजार,आखिर क्यों अलग-अलग है पुलिस की कार्यप्रणाली?

फुटपाथ बने स्थायी सब्ज़ी बाजार, हादसों में जा रही बेकसूर लोगों की जान

राजस्थान के गिरोह के 5 आरोपी गिरफ्तार

सुचना

: चेक अनादरण के मामले में नगर कांग्रेस अध्यक्ष बाफना को 6 माह की सजा

Kailash Gupta

Thu, Mar 14, 2024
Post views : 141
बदनावर। चेक अनादरण के मामले में नगर कांग्रेस अध्यक्ष अतुल बाफना को न्यायाधीश जसविता शुक्ला ने 6 माह की सजा सुनाई है। बाफना फरियादी राहुल जायसवाल को प्रतिकर स्वरूप चेक की राशि 4,00,000 रुपये एवं उक्त राशि पर 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 18 अगस्त 2017 से छः वर्ष पांच माह के ब्याज की राशि 2,31,000 रुपए सहित कुल 6,31,000 रुपए क्षतिपूर्ति राशि अदा करने की आदेश किए है। साथ ही क्षतिपूर्ति की राशि अदा न करने पर अभियुक्त को एक माह का साधारण कारावास प्रथक से भुगताया जाने का आदेश किया है। अभियुक्त अतुल बाफना को धारा 138 परकाम्य अधिनियम 1881 के अधीन दण्डनीय अपराध के आरोप में छः माह के साधारण कारावास से दण्डित किया है। फरियादी पक्ष की पैरवी अभिभाषक तरुण शर्मा ने की।

Tags :

विज्ञापन

विज्ञापन

जरूरी खबरें

विज्ञापन