भोपाल। मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव निरस्त होने के बाद अब पंचायत ग्रामीण विकास विभाग के प्रमुख सचिव उमाकांत उमराव ने आदेश जारी किया है । आदेश के अनुसार चुनाव निरस्त हो जाने के बाद आदर्श आचार संहिता भी समाप्त हो गई है अतः ग्राम पंचायत के बैंक खातों के संचालन की व्यवस्था पहले जैसी हो जाएगी ग्राम पंचायत सचिव एवं प्रधान प्रशासनिक समिति के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जाएगा अब भुगतान । इसी प्रकार से जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत के भी प्रधान प्रशासनिक समिति पूर्व की भांति ही कार्य करते रहेंगे । आगामी आदेश तक यही व्यवस्था लागू रहेगी । आदेश आने के बाद साफ हो गया है कि जो पंचायत सरपंच से उन्हें ही पंचायत प्रधान बना करके पंचायत के विकास कार्यों को आगे जारी रखा जाएगा।
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