धार । मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना अन्तर्गत धार जिले में वर्ष 2021 के लिए स्थानीय अवकाश घोषित किए गए है। जिसमें 20 सितम्बर को अनंत चतुर्थदर्शी के दूसरे दिन सम्पूर्ण धार जिले के लिए, 13 अक्टूबर को दुर्गा अष्टमी पर बदनावर तहसील को छोड़कर सम्पूर्ण धार जिले के लिए तथा 5 नवम्बर को पड़वा (दीपावली) का दूसरा दिन के लिए सम्पूर्ण धार जिले के लिए स्थानीय अवकाश घोषित किए गए है। उक्त स्थानीय अवकाश बैंक एवं कोषालय, उप कोषालय पर लागू नहीं होंगे। साथ ही जिन शैक्षणिक संस्थाओं की उक्त तिथियों में परीक्षाएं नियत की गई है, उन पर भी यह अवकाश प्रभावशील नहीं होंगे।
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