भोपाल05 सितम्बर। प्रदेश में स्थापित आरा-मशीनों के लिये अब 5 साल की अवधि में लायसेंस नवीनीकरण कराये जाने का प्रावधान कर दिया गया है। अभी तक 3 साल में नवीनीकरण कराया जाना अनिवार्य था।राज्य शासन के वन विभाग द्वारा मध्यप्रदेश काष्ठ चिरान (विनियमन) नियम-1984 में यह संशोधन किया गया है। लायसेंस नवीनीकरण के लिये 2,500 रुपये आवेदन शुल्क निर्धारित है।
More Stories
देवास का पुरुष प्रधान आबकारी विभाग, क्या महिला अधिकारी मंदाकिनी दीक्षित को सफल होने देगा?
लोकसभा चुनाव को लेकर विधानसभा के शक्ति केंद्रों की कार्यशाला संपन्न
चेक अनादरण के मामले में नगर कांग्रेस अध्यक्ष बाफना को 6 माह की सजा