बदनावर। चेक अनादरण के मामले में नगर कांग्रेस अध्यक्ष अतुल बाफना को न्यायाधीश जसविता शुक्ला ने 6 माह की सजा सुनाई है। बाफना फरियादी राहुल जायसवाल को प्रतिकर स्वरूप चेक की राशि 4,00,000 रुपये एवं उक्त राशि पर 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 18 अगस्त 2017 से छः वर्ष पांच माह के ब्याज की राशि 2,31,000 रुपए सहित कुल 6,31,000 रुपए क्षतिपूर्ति राशि अदा करने की आदेश किए है। साथ ही क्षतिपूर्ति की राशि अदा न करने पर अभियुक्त को एक माह का साधारण कारावास प्रथक से भुगताया जाने का आदेश किया है। अभियुक्त अतुल बाफना को धारा 138 परकाम्य अधिनियम 1881 के अधीन दण्डनीय अपराध के आरोप में छः माह के साधारण कारावास से दण्डित किया है। फरियादी पक्ष की पैरवी अभिभाषक तरुण शर्मा ने की।
More Stories
करंट लगने से युवक की मौत के मामले में अस्पताल में हुआ हंगामा
प्रदेश के सभी आदिवासी-ओबीसी होस्टल की जांच के लिए मुख्यमंत्री ने बनाई 8 मंत्रियों की कमेटी
अच्छी बारिश की कामना को लेकर एक युवक को गधे पर उल्टा बैठाकर नगर में घुमाया