भोपाल। चुनाव आयोग के निर्देशानुसार मतगणना केंद्रों में VIP लोगों को प्रवेश नहीं मिलेगा। राज्य के मंत्री हो या फिर केंद्र के मंत्री मतगणना केंद्रों में उन्हें प्रवेश नहीं दिया जाएगा। मंत्री, सांसद, विधायक और महापौर गणना एजेंट भी नहीं बन सकेगें। साथ ही शासकीय कर्मचारी भी पार्टियों के एजेंट नहीं बन सकेगें। मंत्रीगण केवल उस स्थिति में ही मतगणना केन्द्रों में प्रवेश पा सकेंगे, जब वे खुद विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार हों। वे केवल उसी विधानसभा क्षेत्र के मतगणना कक्ष में प्रवेश कर सकेंगे, जहां से वे चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में उनकी सुरक्षा के लिए तैनात सशस्त्र गार्डों को मतगणना केन्द्र के भीतर प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा।
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