भोपाल। प्रदेश कि भाजपा सरकार ने परिसिमन के बाद पंचायत चुनाव में आरक्षण को भी निरस्त कर दिया । जिसके चलते कांग्रेस ने 2014 के आरक्षण के हिसाब से चुनाव कराना असंवैधानिक बतााय और कांग्रेस पंचायत चुनाव के आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट जाएगी । कांग्रेस मीडिया उपाध्यक्ष सैयद जाफर ने ट्वीट कर लिखा है कि मध्यप्रदेश में पंचायत चुनाव 2014 के आरक्षण पर कराना असंवैधानिक है. पंचायत एक्ट के तहत प्रत्येक चुनाव के पूर्व रोस्टर का पालन करते हुए चक्र नुमा क्रम में आरक्षण किया जाना अनिवार्य है। भाजपा सरकार अगर 2014 का आरक्षण लागू करती है, तो कांग्रेस जल्द ही उच्च न्यायालय की शरण लेगी भाजपा सरकार प्रदेश की जनता को गुमराह कर रही है किसी भी परिस्थितियों में पूर्व के आरक्षण पर पंचायत चुनाव नहीं हो सकते है।
More Stories
टिकट न मिलने से नाराज़ राज्यसभा सांसद अजय प्रताप सिंह ने भाजपा छोड़ी
कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी भंग, नए सिरे से होगी नियुक्तियां -प्रदेश प्रभारी जितेंद्र सिंह
मोहन यादव सरकार के पहले मंत्रिमंडल का हुआ विस्तार, 28 विधायकों ने ली मंत्री-पद की शपथ