May 13, 2024

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प्रदेश के पंचायत चुनाव मे आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट जाएगी कांग्रेस

भोपाल। प्रदेश कि भाजपा सरकार ने परिसिमन के बाद पंचायत चुनाव में आरक्षण को भी निरस्त कर दिया । जिसके चलते कांग्रेस ने 2014 के आरक्षण के हिसाब से चुनाव कराना असंवैधानिक बतााय और कांग्रेस पंचायत चुनाव के आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट जाएगी । कांग्रेस मीडिया उपाध्यक्ष सैयद जाफर ने ट्वीट कर लिखा है कि मध्यप्रदेश में पंचायत चुनाव 2014 के आरक्षण पर कराना असंवैधानिक है. पंचायत एक्ट के तहत प्रत्येक चुनाव के पूर्व रोस्टर का पालन करते हुए चक्र नुमा क्रम में आरक्षण किया जाना अनिवार्य है। भाजपा सरकार अगर 2014 का आरक्षण लागू करती है, तो कांग्रेस जल्द ही उच्च न्यायालय की शरण लेगी भाजपा सरकार प्रदेश की जनता को गुमराह कर रही है किसी भी परिस्थितियों में पूर्व के आरक्षण पर पंचायत चुनाव नहीं हो सकते है।

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