भोपाल -: मध्यप्रदेश सरकार ने अनलॉक की नई गाइडलाइन जारी कर दी है। क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक इसके तहत छूट का दायरा बढ़ा दिया गया है। अब शॉपिंग मॉल के साथ जिम, रेस्टोरेंट, क्लब, फिटनेस सेंटर और खेल स्टेडियम को भी खोलने की इजाजत दे दी गई है। सभी तरह की दुकानें, प्रतिष्ठान और प्राइवेट ऑफिस पूरी क्षमता के साथ सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक खुल सकेंगे।रेस्टोरेंट, जिम, फिटनेस सेंटर, क्लब को 50% क्षमता के साथ खोला जा सकेगा। सरकारी दफ्तरों में 100% स्टाफ आ सकेगा। धार्मिक स्थलों पर एक समय में अधिकतम 6 लोग ही जा सकेंगे। पहले यहां 4 लोगों की अनुमति थी। अभी कोचिंग, स्कूल, स्वीमिंग पूल और सिनेमाघर अभी बंद रहेंगे। स्कूलों में केवल ऑनलाइन क्लास चलेगी।इसके अलावा शादी में दोनों पक्षों के कुल 50 लोग शामिल हो सकेंगे। इसकी सूची प्रशासन को देनी होगी। अंतिम संस्कार में अधिकतम 10 लोग जा सकेंगे। सामाजिक/राजनीतिक/खेल/मनोरंजन/सांस्कृतिक/धार्मिक आयोजन/मेलों पर प्रतिबंध रहेगा। सभी उद्योग पूरी क्षमता से चल सकेंगे। निर्माण गतिविधियां भी चल सकेंगी। साथ प्रदेश के शहरी क्षेत्रो में रात 10 से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा | संपूर्ण प्रदेश में जनता कर्फ्यू हर रविवार को लागू रहेगा |राज्य सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइन के बाद जिला क्राइसिस कमेटियां अपने अनुसार छूट को लेकर आदेश जारी करेगी |
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