भोपाल। ओबीसी आरक्षण पर राज्य सरकार को मिली सफलता जब सुप्रीम कोर्ट ने पंचायतों और निकाय चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ कराने के आदेश दिए।सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा कि आरक्षण का आंकड़ा 50% से ऊपर ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को अपने निर्णय में कहा था की मध्य प्रदेश में नगर निकाय और पंचायत चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के कराया जाए। इसी निर्णय को लेकर राज्य सरकार ने संशोधन याचिका दायर की थी और ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव करने की आग्रह किया था।मध्यप्रदेश में चुनाव अब ओबीसी आरक्षण के साथ होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि 50 परसेंट तक ओबीसी आरक्षण दे सकते हैं। आरक्षण 50% से अधिक न हो। सुप्रीम कोर्ट द्वारा 7 दिन के अंदर अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिए गए है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2022 के परिसीमन को मंजूरी दी।
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