भोपाल। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनावों को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर एक बार फिर पेंच फंस गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मप्र सरकार की पुनर्विचार याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इंकार कर दिया है और अब अगली सुनवाई 3 जनवरी 2022 में होगी।वही राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से कोई अपडेट नहीं आई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया था कि बिना ओबीसी आरक्षण के अब पंचायत चुनाव नहीं होंगे। इसके बाद मप्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण बहाल करने सहित सभी वर्गो के चुनाव एकसाथ कराए जाने की मांग को लेकर पुनर्विचार याचिका लगाई थी और इस पर तत्काल सुनवाई करने की अपील की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई करने से साफ इंकार कर दिया है। कांग्रेस द्वारा भी सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आरक्षण को लेकर लगाई गई सभी याचिकाओं पर अब 3 जनवरी 2022 को सुनवाई होगी। गुरुवार को मध्यप्रदेश विधानसभा क शीतकालीन सत्र में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान )ने संकल्प पेश किया है कि बिना ओबीसी आरक्षण के पंचायत के चुनाव ना हो। इस संकल्प को शिवराज सरकार सुप्रीम कोर्ट में सर्पोटिंग डॉक्यूमेंट के तौर पर पेश करेगी। वही मप्र ओबीसी महासंघ ने सुप्रीम कोर्ट में 20 दिसंबर को एक मोडिफिकेशन ऑफ आर्डर पिटीशन दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट में 20 व 22 दिसंबर को दो पुर्नविचार याचिकाएं दायर की गई हैं। यदि कोर्ट अपने आदेश को रिव्यू नहीं करती है तो हम 5 जजों के संवैधानिक पीठ में जाएंगे।
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