धार। धार जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश के परिप्रेक्ष्य में आयुक्त लोक शिक्षण मप्र भोपाल द्वारा दिए गए निर्देश अनुसार समस्त अशासकीय विद्यालयों द्वारा पोर्टल पर लिए जाने वाले शुल्क की प्रविष्ठि पोर्टल पर किए जाने के निर्देश जारी किए गए थे। किंतु आपके द्वारा आज दिनांक तक पोर्टल पर शुल्क की प्रविष्टि नहीं होने से नाराजगी व्यक्त की गई है। उन्होंने समस्त अशासकीय विद्यालयों के प्राचार्य को निर्देशित किया है कि वे आगामी तीन दिवस में पोर्टल पर ली जाने वाली शुल्क के विवरण की प्रविष्ठ की जाना सुनिश्चित करें, अन्यथा संबंधितो के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।
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